नाबालिग से दुष्कर्म व कई बार बेचने के मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद, लाखों का जुर्माना भी लगाया
भिवानी : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, देह व्यापार में धकेलने व उसे अलग-अलग जगह पर बेचने के मामले में 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 2 लाख 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉस्को भिवानी ने सुनाया है।
लाखों का लगाया जुर्माना
मामले अनुसार साल 2022 में लड़की ने महिला थाना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है, वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली महिला रीना दिल्ली निवासी ने पहले उससे घर का काम करवाया। इसके बाद उसने अलग-अलग व्यक्तियों को उसे बेचा था।
पुलिस ने जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त मामले में न्यायालय ने आरोपी नवीन निवासी भिवानी, मनजीत निवासी कैथल, अंकित निवासी सोनीपत, रोहतास निवासी जींद, शमशेर निवासी जींद, सूर्यमणि निवासी करनाल, अभिलाषा निवासी गाजियाबाद, रीना निवासी दिल्ली व विक्की निवासी दिल्ली को उम्रकैद की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, देह व्यापार में धकेलने व उसे अलग-अलग जगह पर बेचने के मामले में 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 2 लाख 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।